CBDT ने आयकर रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाई: 2025-26 के करदाताओं को मिली बड़ी राहत

CBDT ने आयकर रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाई: 2025-26 के करदाताओं को मिली बड़ी राहत
  • सित॰, 26 2025

CBDT के नए एक्सटेंशन की प्रमुख बातें

देश भर में कर दायित्वनुमा करदाताओं और उनके व्यावसायिक सलाहकारों को ई‑फाइलिंग पोर्टल पर लगातार तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इन कठिनाइयों के मद्देनज़र, केन्द्रिय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आय कर वर्ष 2025-26 (AY 2025‑26) के लिए समय‑सीमा में व्यापक बदलाव किए।

पहले, गैर‑ऑडिट आयकर रिटर्न (ITR) की सामान्य अंतिम तिथि 31 जुलाई थी। पोर्टल पर लगातार गड़बड़ी और जरूरी फॉर्म‑ऑफ़्स की देर से उपलब्धता को देखते हुए, CBDT ने इसे 15 सितंबर तक बढ़ाया, फिर 24 घंटे अतिरिक्त देकर 16 सितंबर 2025 को मध्यरात्रि तक कर दिया। यह दो बार की एक्सटेंशन पहली बार नहीं, बल्कि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी बार की मियाद विस्तार है।

ITR विस्तार के अलावा, टैक्स‑ऑडिट की आवश्यकता वाले करदाताओं के लिए भी समय‑सीमा में बदलाव किया गया। पहले 30 सितंबर 2025 को निर्धारित ऑडिट रिपोर्ट (टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट आदि) की जमा‑तारीख को 31 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दिया गया। यह बदलाव आयकर अधिनियम की धारा‑139(1) के उप‑धारा‑2 के अंतर्गत आयकर ऑडिट के दायरे में आने वाले सभी योगदानकर्ताओं पर लागू है।

इन प्रमुख बदलावों को पेश करने के पीछे पेशेवर संघों की लगातार दबाव और अदालतों द्वारा दर्ज शिकायतें थीं। चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन, सूरत (CAAS) और कर्नाटक स्टेट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन (KSCAA) ने फॉर्म‑डिलीवरी में देरी, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों को उजागर किया। CAAS के अध्यक्ष हार्दिक काकड़िया ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की अंतिम तिथि को 30 नवंबर 2025, ऑडिट‑आधारित ITR को 31 दिसंबर 2025 और ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट को 31 जनवरी 2026 तक बढ़ाने की माँग की थी।

रजस्थान हाई कोर्ट ने भी इस मुद्दे पर ध्यान दिया। एक सार्वजनिक हित याचिका (PIL) में करदाताओं को तकनीकी त्रुटियों के कारण अनुचित दंड, ब्याज और कुछ नुकसान के आगे ले जाने के अधिकार से वंचित होने की बात उठाई गई थी। कोर्ट ने अंतरिम राहत के रूप में मियाद बढ़ाने को निर्देशित किया, जिससे CBDT को इन मांगों को संभालना पड़ा।

टैक्सपेयर पर असर और दंड

टैक्सपेयर पर असर और दंड

समय‑सीमा बढ़ाने से कई करदाताओं को राहत मिली, पर देर से दाखिल करने वाले लोग अभी भी दंड के अधीन हैं। ITR के लिये, आय 5 लाख रुपये से अधिक होने पर ₹5,000 का दंड और आय 5 लाख से कम होने पर ₹1,000 का दंड लगाया जाता है। टैक्स‑ऑडिट रिपोर्ट में देरी पर धारा‑271B के तहत टर्नओवर या ग्रॉस रसीदों का 0.5% दंड, अधिकतम ₹1.5 लाख, जब तक कि उचित कारण सिद्ध न हो।

  • ITR देर से फाइल करने पर:
    1. ₹5,000 (आय > ₹5 लाख)
    2. ₹1,000 (आय ≤ ₹5 लाख)
  • ऑडिट रिपोर्ट देर से फाइल करने पर: 0.5% टर्नओवर, अधिकतम ₹1.5 लाख

सितंबर 23 तक, लगभग 7.59 क़रोर करदाताओं ने अपने रिटर्न जमा कराए हैं, जबकि 5.09 क़रोर रिटर्न अभी तक प्रोसेस हो चुके हैं। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि बड़ी संख्या में करदाता अभी भी अपनी फ़ाइलिंग प्रक्रिया में उलझे हुए हैं और समय‑सीमा में बदलाव उनके लिए बहुत मायने रखता है।

कर विशेषज्ञों का मानना है कि नई मियाद का फ़ायदा उठाते हुए जल्द से जल्द फ़ाइलिंग पूर्ण करना चाहिए। पोर्टल पर आखिरी मिनट में फिर‑फिर गड़बड़ियों का सामना करना पड़े तो दंड या प्रोसेसिंग में देर का जोखिम बढ़ जाता है। इसलिए, मौजूदा व्यवस्था को समझते हुए, जरूरी दस्तावेज़ एकत्र कर, समय‑सीमा के भीतर ITR और ऑडिट रिपोर्ट दोनों को जमा करना ही सर्वोत्तम रहेगा।

16 टिप्पणि
  • Rahul Alandkar
    Rahul Alandkar सितंबर 26, 2025 AT 16:54
    इस एक्सटेंशन से तो बहुत लोगों की जिंदगी आसान हो गई। पोर्टल पर घंटों फंसे रहने की जरूरत नहीं पड़ी।
    धन्यवाद CBDT।
  • Jai Ram
    Jai Ram सितंबर 27, 2025 AT 08:31
    अगर आप ऑडिट वाले हैं तो ये बदलाव बहुत बड़ी बात है। मैंने अपना TP रिपोर्ट 25 अक्टूबर को फाइल किया, वरना बहुत परेशानी होती।
    अब ये 31 अक्टूबर तक का टाइम देना बहुत समझदारी भरा फैसला है।
    काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी भी डेटा कोरेक्ट कर रहे हैं।
    अगर आपको ऑडिट करना है तो अब जल्दी से डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें।
    अंतिम दिनों में सर्वर गिर जाता है, ये तो हर साल होता है।
    मैंने पिछले साल ऐसा किया था, तो रिटर्न प्रोसेस होने में 45 दिन लग गए।
    अब तो बेहतर है कि आप अपनी फाइलिंग अभी शुरू कर दें।
    बाद में गड़बड़ी होगी तो कोई मदद नहीं करेगा।
    हम लोग एक दूसरे के लिए रेडी रहें, अगर किसी को फॉर्मेटिंग में दिक्कत हो रही हो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ।
    कोई भी डाउट हो तो मुझे DM करें।
    इस बार आपको कोई दंड नहीं लगेगा अगर आप अभी फाइल कर दें।
    पोर्टल पर लोड भी कम होगा।
    अगर आप अभी नहीं करेंगे तो अगले साल फिर वही गलती करेंगे।
    जल्दी करें, देर न करें।
    आपकी आय जितनी भी हो, फाइल करना जरूरी है।
    इस बार आप बहुत लकी हैं।
  • Vishal Kalawatia
    Vishal Kalawatia सितंबर 27, 2025 AT 12:13
    ये सब बकवास है। जब तक हमारे टैक्स ऑफिसर अपने फोन पर गेम खेल रहे हैं, तब तक करदाता गिर रहा है।
    इस एक्सटेंशन का मतलब है कि सरकार अपनी बेकारी को छुपाने के लिए लोगों को आराम दे रही है।
    हमें बस एक अच्छा पोर्टल चाहिए, न कि देर से फाइल करने का अधिकार।
    अगर आपको टैक्स भरना नहीं आता तो आप बेकार हैं।
    हम नहीं चाहते कि आप हमें बचाएं, हम चाहते हैं कि आप अपना काम करें।
    ये बदलाव तो एक नए झूठ का नाम है।
  • Kirandeep Bhullar
    Kirandeep Bhullar सितंबर 28, 2025 AT 20:06
    कर व्यवस्था का ये अंतर्निहित असंगठित रूप वास्तव में एक व्यक्तिगत अस्तित्व के खिलाफ एक बड़े तंत्र का अभिव्यक्ति है।
    हम जिस तरह के डेटा को जमा करते हैं, वह एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है।
    लेकिन जब एक फॉर्म देर से आता है, तो यह उस व्यक्तित्व के अंदर एक असंगति उत्पन्न करता है।
    हम अपने आप को एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि एक टैक्स बंधन के अधीन एक आंकड़े के रूप में देखते हैं।
    इस एक्सटेंशन ने इस असंगति को थोड़ा शामिल कर दिया है, लेकिन यह एक अस्थायी दर्द निवारण है।
    हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो हमें इंसान नहीं, बल्कि एक गणना के रूप में न देखे।
    हम जो भी फाइल करते हैं, वह एक अभिव्यक्ति है।
    और इस अभिव्यक्ति को बाधित करना एक आध्यात्मिक अपराध है।
    हमारे पास न केवल एक टैक्स रिटर्न है, बल्कि एक आत्मा का रिकॉर्ड है।
    और जब यह रिकॉर्ड देर से आता है, तो यह आत्मा के लिए एक दंड है।
    इस बार तो बच गए, लेकिन अगली बार आपका आत्मा आपको याद दिलाएगा।
  • DIVYA JAGADISH
    DIVYA JAGADISH सितंबर 29, 2025 AT 17:09
    अभी फाइल कर दो। देर न करो। अंतिम दिन गड़बड़ होती है।
  • Amal Kiran
    Amal Kiran अक्तूबर 1, 2025 AT 02:54
    ये सब बकवास है। जब तक ये सरकार अपने बाहरी दिखावे के लिए एक्सटेंशन नहीं देती, तब तक लोग बेकार में फंसे रहते हैं।
    मैंने पिछले साल 30 जुलाई को फाइल किया था, तो मुझे ब्याज लगा था।
    अब ये बदलाव तो बस एक नया धोखा है।
    कोई नहीं जानता कि अगली बार कब एक्सटेंशन मिलेगा।
    ये लोग तो बस अपनी नौकरी बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
  • abhinav anand
    abhinav anand अक्तूबर 2, 2025 AT 06:58
    मुझे लगता है ये एक्सटेंशन एक अच्छा कदम है।
    पोर्टल की तकनीकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं।
    मैंने अपना ITR 10 सितंबर को फाइल किया, और वो भी तीन बार रिट्राई करना पड़ा।
    अगर ये एक्सटेंशन न होता तो मैं बहुत तनाव में रहता।
    अब तो थोड़ा आराम है।
    मैं अभी अपना ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ।
    कोई भी जो अभी शुरू नहीं किया है, वो अभी शुरू कर दे।
    मैंने देखा है कि जिन्होंने अभी शुरू किया, उन्हें बहुत आसानी हो रही है।
  • Rinku Kumar
    Rinku Kumar अक्तूबर 3, 2025 AT 20:54
    अरे भाई, ये एक्सटेंशन देना तो बहुत बड़ी बात है।
    अब तो हम लोग जानते हैं कि सरकार हमारे लिए थोड़ी भी दया रखती है।
    मैंने अपना टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 20 अक्टूबर को फाइल किया।
    अगर ये एक्सटेंशन न होता तो मैं अभी भी जेल में होता।
    बस एक बात बताओ, क्या ये एक्सटेंशन अगले साल भी होगा?
    अगर हां, तो मैं अगले साल भी 30 नवंबर को फाइल करूंगा।
    मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरी फाइलिंग बहुत बड़ी बात बन जाए।
  • Pramod Lodha
    Pramod Lodha अक्तूबर 4, 2025 AT 07:40
    अगर आप अभी तक फाइल नहीं किया तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं।
    मैंने अपना रिटर्न 12 सितंबर को फाइल किया था।
    अभी तक करीब 7.5 करोड़ लोग फाइल कर चुके हैं।
    तो आप भी अभी शुरू कर दें।
    मैंने अपने दोस्त को भी बताया था, उसने भी फाइल कर लिया।
    अगर आपको डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं मदद कर सकता हूं।
    मैंने एक गाइड बनाया है, जिसमें सभी फॉर्म्स के लिए लिंक दिए हैं।
    इसे डाउनलोड कर लीजिए।
    अगर आप अभी शुरू कर देंगे, तो आपको अंतिम दिनों में तनाव नहीं होगा।
    मैंने देखा है कि जिन्होंने अभी शुरू किया, उन्हें बहुत आसानी हो रही है।
    अगर आपको लगता है कि आपको ऑडिट करना है, तो तुरंत अपने CA से संपर्क करें।
    आपका एक छोटा कदम आपके भविष्य के लिए बड़ा हो सकता है।
  • Neha Kulkarni
    Neha Kulkarni अक्तूबर 4, 2025 AT 22:37
    इस एक्सटेंशन के पीछे एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी छिपी है।
    यह एक अधिकार नहीं, बल्कि एक सामाजिक समझौता है।
    जब एक राष्ट्र अपने नागरिकों के लिए समय बढ़ाता है, तो यह एक न्याय का संकेत है।
    यह उस व्यवस्था की असमर्थता को स्वीकार करता है जो उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए मजबूर करती है।
    हम जिस तरह से टैक्स देते हैं, वह एक सामाजिक समझौता है।
    और जब यह समझौता तोड़ दिया जाता है, तो यह एक नैतिक अपराध हो जाता है।
    इस बार हमने एक नैतिक अपराध को रोक लिया।
    लेकिन यह एक अस्थायी विराम है।
    हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो इस तरह के अस्थायी बचावों की आवश्यकता नहीं रखे।
    यह एक व्यवस्था होनी चाहिए जो न्याय की ओर बढ़े, न कि बचाव की ओर।
  • Sini Balachandran
    Sini Balachandran अक्तूबर 5, 2025 AT 17:46
    हम अपने आप को एक टैक्स रिटर्न के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवन के रूप में देखना चाहिए।
    जब एक फॉर्म देर से आता है, तो यह एक जीवन के लिए एक देरी है।
    हम जो भी फाइल करते हैं, वह एक जीवन का अंश है।
    और जब यह अंश देर से आता है, तो यह जीवन के लिए एक दंड है।
    इस बार हमने इस दंड को थोड़ा कम किया है।
    लेकिन क्या हमने अपने जीवन को बचाया है?
    या हमने बस एक और झूठ को बढ़ावा दिया है?
  • Sanjay Mishra
    Sanjay Mishra अक्तूबर 7, 2025 AT 06:10
    अरे भाई, ये एक्सटेंशन तो बहुत बड़ी बात है।
    मैंने अपना रिटर्न 14 सितंबर को फाइल किया।
    पोर्टल पर तो बिल्कुल गड़बड़ थी।
    मैंने तीन बार रिट्राई किया।
    अगर ये एक्सटेंशन न होता तो मैं अभी भी फंसा होता।
    मैंने अपने दोस्त को भी बताया।
    उसने भी फाइल कर लिया।
    अब तो लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले साल क्या होगा।
    क्या फिर एक्सटेंशन मिलेगा?
    मैं तो अगले साल भी अंतिम दिन फाइल करूंगा।
    ये तो मेरी आदत बन गई है।
  • Ashish Perchani
    Ashish Perchani अक्तूबर 7, 2025 AT 16:11
    ये एक्सटेंशन एक बड़ा निर्णय है।
    लेकिन यह एक निर्णय नहीं, बल्कि एक अस्थायी समाधान है।
    हमें एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जो इस तरह के अस्थायी समाधानों की आवश्यकता नहीं रखे।
    हमें एक अच्छा पोर्टल चाहिए।
    हमें एक अच्छा समय सीमा चाहिए।
    हमें एक अच्छा नियम चाहिए।
    हमें एक अच्छा नेतृत्व चाहिए।
    हमें एक अच्छा भविष्य चाहिए।
    ये एक्सटेंशन तो बस एक अस्थायी बचाव है।
    हमें अपने भविष्य के लिए अच्छी व्यवस्था बनानी होगी।
  • Dr Dharmendra Singh
    Dr Dharmendra Singh अक्तूबर 8, 2025 AT 19:19
    अगर आप अभी तक फाइल नहीं किया है, तो बहुत अच्छा है।
    अब तो आपके पास बहुत समय है।
    मैंने अपना रिटर्न 13 सितंबर को फाइल किया।
    पोर्टल पर थोड़ी गड़बड़ थी, लेकिन मैंने अपना काम कर लिया।
    अगर आपको डाटा इकट्ठा करने में दिक्कत हो रही है, तो मैं मदद कर सकता हूं।
    मैंने एक गाइड बनाया है, जिसमें सभी फॉर्म्स के लिए लिंक दिए हैं।
    इसे डाउनलोड कर लीजिए।
    अगर आप अभी शुरू कर देंगे, तो आपको अंतिम दिनों में तनाव नहीं होगा।
    मैंने देखा है कि जिन्होंने अभी शुरू किया, उन्हें बहुत आसानी हो रही है।
    अगर आपको लगता है कि आपको ऑडिट करना है, तो तुरंत अपने CA से संपर्क करें।
    आपका एक छोटा कदम आपके भविष्य के लिए बड़ा हो सकता है।
  • sameer mulla
    sameer mulla अक्तूबर 8, 2025 AT 21:23
    ये सब बकवास है।
    मैंने अपना रिटर्न 15 सितंबर को फाइल किया।
    पोर्टल पर तो बिल्कुल गड़बड़ थी।
    मैंने चार बार रिट्राई किया।
    अगर ये एक्सटेंशन न होता तो मैं अभी भी फंसा होता।
    मैंने अपने दोस्त को भी बताया।
    उसने भी फाइल कर लिया।
    अब तो लोग बस इंतज़ार कर रहे हैं कि अगले साल क्या होगा।
    क्या फिर एक्सटेंशन मिलेगा?
    मैं तो अगले साल भी अंतिम दिन फाइल करूंगा।
    ये तो मेरी आदत बन गई है।
    और अगर कोई दंड लगे तो भी कोई बात नहीं।
    मैं तो बस अपने आप को बचाना चाहता हूं।
  • Prakash Sachwani
    Prakash Sachwani अक्तूबर 8, 2025 AT 23:42
    एक्सटेंशन हो गया तो अच्छा हुआ।
    अब फाइल कर लो।
    कोई बात नहीं।
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